भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा)ने उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया है कि इंश्योरेंस रीन्यूअल प्रीमियम 500 या 1000 के पुराने नोटों में जमा किए जा सकते हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि उसकी ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं है। उसने सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान की अवधि 30 दिन के लिए बढ़ाई थी।
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी एआरडीएआई ने कहा है कि उसके सर्कुलर में 500 और 1000 के पुराने और नए नोटों में प्रीमियम जमा करने का कोई जिक्र नहीं था। पॉलिसी होल्डरों को इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करने के लिए अतिरिक्त 30 दिन का समय दिया जाता है।
नोटबंदी को देखते हुए प्रीमियम भुगतान की अवधि और 30 दिन बढ़ाई गई थी। उसने कहा है कि ऐसा इसलिए किया गया था कि पॉलिसी होल्डरों के सामने नोटबंदी की वजह से पैदा हुए नकदी संकट की वजह से प्रीमियम जमा करने की दिक्कत न आए।