कोरोना महामारी से प्रभावित जनता को राहत देने के लिए वित्तमंत्री ने लाभांश भुगतान, बीमा पॉलिसी, किराया, पेशेवर शुल्क और अचल संपत्ति के कर में 25 फीसदी कटौती का एलान किया था। सीबीडीटी ने बृहस्पतिवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि इस कटौती का लाभ 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगा।
वित्तमंत्री ने एक दिन पहले स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) पर 25 फीसदी छूट देने की बात कही थी। इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने संशोधित दरों को अधिसूचित कर दिया दिया है।
इस कटौती से करदाताओं को 50 हजार करोड़ की अतिरिक्त बचत होगी। सीबीडीटी के अनुसार, 10 लाख से अधिक के मोटर वाहन की बिक्री पर टीसीएस 0.75 फीसदी कर दिया है। कुल 23 मामलों में टीडीएस कम किया है।
इन उत्पादों पर इतना लाभ
| उत्पाद |
पुरानी दर |
नई दर |
| जीवन बीमा पॉलिसी |
5 फीसदी |
3.75 फीसदी |
| लाभांश-किराया |
10 |
7.5 |
| अचल संपत्ति |
1 |
0.75 |
| पेशेवर शुल्क |
2 |
1.5 |
| बचत योजना |
10 |
7.5 |
| म्यूचुअल फंड |
20 |
15 |
पैकेज का मकसद खपत बढ़ाना
मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमणियन ने कहा है कि सरकार के भारी-भरकम आर्थिक पैकेज का मकसद खपत को बढ़ाना है। कोरोना महामारी से गैरजरूरी वस्तुओं और सेवाओं की मांग मेें बड़ी गिरावट आई है। ऐसे में सरकार की कोशिश महंगाई के प्रभाव को सीमित रखते हुए हर क्षेत्र को सहारा देने की है। साथ ही यह प्रयास भी होगा कि राजकोषीय स्थिति पर ज्यादा दबाव न पड़े। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी भूमि, श्रम, कानून और पूंजी पर जोर दिया था। आने वाले समय में राज्य स्तर पर भूमि और श्रम सुधार को लेकर बड़ा असर दिखेगा।