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बिहार में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शौचालय की शर्त खत्म

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बिहार में अब जिनके घर शौचालय नहीं है, वह भी पंचायत का चुनाव लड़ सकेंगे। आखिरकार नीतीश सरकार ने अपने एतिहासिक फैसले को बदल डाला। राज्य कैबिनेट के इस फैसले से मुखिया समेत अन्य पदों के प्रत्याशियों को राहत मिलेगी।
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मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में पूर्व के फैसले को वापस लेते हुए घर में शौचालय रहने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। बिहार में ऐसे परिवारों की संख्या डेढ़ करोड़ से अधिक है, जिनके पास शौचालय नहीं हैं।

नीतीश सरकार ने पहले यह फैसला लिया था कि पंचायत के किसी भी पद के चुनाव लड़ने के लिए घर में शौचालय जरूरी होगा, लेकिन भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने सरकार के इस फैसले को गरीब विरोधी करार दिया और इसे वापस लेने की मांग की थी।
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कुल 27 एजेंडों को हरी झंडी

सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों को हरी झंडी दी गई। उनमें डीजल और पेट्रोल पर अधिभार यानी सेस चार्ज को बढ़ाने का फैसला भी शामिल है।

इसके अलावा पेशा व्यापार के दायरे को बढ़ाये जाने का फैसला लिया है। अब इस दायरे में कोचिंग सेंटर, हेल्थ सेंटर, उत्सव हॉल मालिकों को भी लाया गया है। इन्हें सालाना ढाई हजार रुपये पेशा कर के रुप में राज्य सरकार को देना होगा।
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