बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी
बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुशील मोदी के खिलाफ नवगछिया की अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने मोदी की आपराधिक विविध याचिका को मंजूर करते हुए उक्त आदेश दिए।
गौरतलब है कि खगड़िया के तत्कालीन विधायक आरके राणा ने सुशील मोदी के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाते हुए 1999 में एक परिवाद दायर किया था। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि जून 1999 में सुशील मोदी ने तत्कालीन विधायक राणा पर एक आपराधिक कांड में संलिप्त हैं, 16 जून 1999 को एक दैनिक अखबार में प्रकाशित हुई।
उल्लेखनीय है कि उक्त आरोप पर नवगछिया के एसडीजेएम ने 18 जनवरी 2000 को संज्ञान लेते हुए सुशील मोदी के खिलाफ सम्मन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उक्त आदेश सहित पूरे आपराधिक मुकदमे को निरस्त कर दिया।