महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब बिहार में इसे बैन करने की तैयारी की जा रही है। बिहार के सभी शहरों में 24 सितंबर से पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाया जाना है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंध लगने के बाद पॉलिथीन का इस्तेमाल करेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार के नगर विकास मंत्री ने बताया कि प्लास्टिक पर प्रभावी ढंग से रोक को नए बायलॉज तैयार किए जा रहे हैं।
बिहार में पॉलिथिन बैन करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने पूरा योजना बना ली है। पॉलिथिन पर शिकंजा करने को 'मॉडल बिहार म्यूनिसिपैलिटी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज-2018' का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह प्रभावी हो जाएगा। इसके बाद पॉलिथिन के इस्तेमाल करने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
पॉलिथीन बैन: इन लोगों पर भी रहेगी नजर
बता दें कि मौजूदा कानून के तहत जेल भेजा जा सकता है लेकिन आर्थिक दंड नहीं लगाया जा सकता। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के एक्ट में जेल जाने और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है लेकिन जुर्माने का प्रावधान नहीं है।
नए वायलॉज के मसौदे के तहत जिला स्तर पर कमेटी और सिटी स्क्वायड बनाकर पॉलिथीन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। सब्जी विक्रेता से लेकर दुकानदार, थोक और फुटकर विक्रेता, ट्रेडर, हॉकर, फेरीवाला सभी को इसमें शामिल किया गया है।
पॉलिथीन तुरंत जब्त किया जाएगा
नए बायलॉज के लागू होते ही कहीं भी पॉलिथीन पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। इस पूरी दंड प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि प्लास्टिक पर प्रभावी ढंग से रोक को नया बायलॉज तैयार किया जा रहा है। उसमें दंड की भी व्यवस्था की जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अमल में लाएंगे।