चारा घोटाले से जुड़े पांचवे मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट का फैसला आने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा अगर लालू प्रसाद यादव मे बीजेपी से हाथ मिला लिया होता तो उन्हें राजा हरिश्चंद्र कहा जाता।
रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े पांचवे मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है और 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद राजद नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। यह अंतिम फैसला नहीं है। देश में हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट हैं। हमने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हमें उम्मीद है कि निचली अदालत का फैसला हाईकोर्ट में बदलेगा।
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तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि चारा घोटाले के अलावा ऐसा लगता है कि देश में कोई घोटाला नहीं हुआ है। अकेले बिहार में लगभग 80 घोटाले हो चुके हैं लेकिन सीबीआई, ईडी, एनआईए कहां है? उन्होंने कहा कि देश में एक ही घोटाला और एक नेता है। सीबीआई विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी को भूल गई है।
भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए तेजस्वी ने कहा कि अगर लालू जी ने बीजेपी से हाथ मिलाया होता तो उन्हें राजा हरिश्चंद्र कहा जाता, लेकिन आज वे आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं इसलिए उन्हें कारावास का सामना करना पड़ रहा है। हम इससे नहीं डरेंगे।
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चारा घोटाले का खुलासा 27 जनवरी 1996 को हुआ था
चारा घोटाला उस समय सुर्खियों में आया था जब पश्चिमी सिंहभूम जिले(चाईबासा) के तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे ने 27 जनवरी 1996 को उजागर किया। बिहार पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और जांच आगे बढ़ाई तो इसका संबंध लालू प्रसाद यादव समेत कई लोगों से निकला। बाद में सीबीआई ने इस केस का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया जो पिछले 25 वर्षों से चल रहा है।
डोरंडा कोषागार से की गई थी अवैध निकासी
गौरतलब है कि चारा घोटाले का यह मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का है। लालू के वकील ने बताया कि आगे जमानत के लिए अर्जी दी जाएगी। लेकिन जमानत नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि इस मामले में लालू के साथ 75 आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था और 24 को रिहा कर दिया गया था। इनमें से 36 को तीन-तीन साल की सजा मुकर्रर की जा चुकी है। वहीं बाकी दोषियों को भी आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई।