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Bihar: नए बिजली कनेक्शन का रेट बदला; बिहार में 150 किलो वाट में तीन श्रेणियों का तय शुल्क जानें

Wed, 29 Jul 2026 08:11 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

बिहार में नया बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रक्रिया अब अधिक पारदर्शी और आसान हो गई है। NBPDCL और SBPDCL ने 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के लिए सर्विस कनेक्शन शुल्क तय कर दिए हैं।
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(फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिहार में नया बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) ने 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के लिए सर्विस कनेक्शन शुल्क तय कर दिए हैं। यह व्यवस्था बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) के निर्देशों के तहत लागू की गई है। इससे अब उपभोक्ताओं को आवेदन के समय ही यह स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी कि नया बिजली कनेक्शन लेने में कितना खर्च आएगा।

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नई व्यवस्था के तहत विद्युतीकृत क्षेत्रों में एलटी सिंगल फेज, एलटी थ्री फेज और एचटी श्रेणी के 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन निर्धारित शुल्क के आधार पर जारी किए जाएंगे। इससे बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध होगी।

150 किलोवाट तक के नए कनेक्शन पर लागू होगी नई व्यवस्था

बिजली वितरण कंपनियों के अनुसार, अब 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के लिए पहले से तय सर्विस कनेक्शन शुल्क ही लागू होगा। इससे उपभोक्ताओं को अलग-अलग खर्च को लेकर किसी तरह की असमंजस की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा और पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रहेगी।

एलटी सिंगल फेज कनेक्शन का शुल्क

एलटी (LT) सिंगल फेज श्रेणी में 7 किलोवाट तक के सभी नए कनेक्शनों के लिए 3 किलोवाट तक ₹900 प्रति किलोवाट की दर से शुल्क देना होगा। यदि लोड 3 किलोवाट से अधिक है तो ₹2,700 के साथ प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर ₹1,000 अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

एलटी थ्री फेज कनेक्शन का शुल्क

एलटी (LT) थ्री फेज श्रेणी में 5 से 19 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए 5 किलोवाट तक ₹4,500 का शुल्क निर्धारित किया गया है। 5 किलोवाट से अधिक लोड होने पर ₹4,500 के साथ प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर ₹1,500 अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
20 से 44 किलोवाट तक के एलटी थ्री फेज कनेक्शन के लिए 20 किलोवाट तक ₹21,000 का शुल्क तय किया गया है। 20 किलोवाट से अधिक भार होने पर ₹21,000 के साथ प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर ₹2,000 अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

एचटी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए शुल्क

एचटी (HT) श्रेणी के 45 से 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के लिए ₹7,000 प्रति किलोवाट की दर से सर्विस कनेक्शन शुल्क निर्धारित किया गया है।

मीटर तक पूरी बिजली संरचना उपलब्ध कराएंगी कंपनियां

दोनों बिजली वितरण कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित सर्विस कनेक्शन शुल्क जमा करने के बाद तकनीकी आवश्यकता के अनुसार उपभोक्ता के विद्युत मीटर (प्वाइंट ऑफ सप्लाई) तक पूरी विद्युत संरचना, जिसमें सर्विस तार भी शामिल है, उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद उपभोक्ता को नया बिजली कनेक्शन जारी किया जाएगा।

सभी अधिकारियों को जारी किए गए निर्देश

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए NBPDCL और SBPDCL ने अपने सभी विद्युत आपूर्ति अंचलों, प्रमंडलों और उपप्रमंडलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि नए बिजली कनेक्शन जारी करते समय बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) के सभी प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जाए।

अंचलवार एजेंसियों का चयन भी पूरा

बिजली कंपनियों ने नए बिजली कनेक्शन देने के लिए अंचलवार एजेंसियों का चयन भी कर लिया है। अब इन्हीं एजेंसियों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

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