बिहार के पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के ब्यापुर गांव में पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भालू की हत्या और प्रखंड प्रमुख रिंकी देवी के पति पिंटू कुमार उर्फ पिंटू पॉयजन पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता राजेश रंजन उर्फ राजेश मुखिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, वारदात के पीछे राजनीतिक रंजिश की बात सामने आई है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों और गोलीबारी करने वाले शूटरों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
महाअष्टमी की रात बाइक सवार अपराधियों ने की थी गोलीबारी
दानापुर के एडीपीओ-2 अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि 18 अक्टूबर की रात नवरात्र की महाअष्टमी के दौरान ब्यापुर गांव की मस्जिद गली में बाइक सवार चार अपराधियों ने संजीत कुमार और पिंटू कुमार को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी। इस घटना में गोली लगने से पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार की मौत हो गई थी, जबकि पिंटू पॉयजन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद घायल पिंटू कुमार के फर्द बयान के आधार पर मनेर थाने में कांड संख्या 1042/26 दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ब्यापुर निवासी राजेश रंजन को गिरफ्तार कर लिया।
वारदात के करीब आधे घंटे पहले सिलीगुड़ी फरार हुआ आरोपी
पुलिस के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के करीब आधे घंटे पहले ही मुख्य आरोपी पटना जंक्शन से ट्रेन पकड़कर सिलीगुड़ी फरार हो गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। हालांकि, पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों और गोली चलाने वाले शूटरों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।
आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं पांच आपराधिक मामले
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार राजेश रंजन का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ मनेर थाने में पहले से पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच करने के साथ ही पूरी साजिश की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पुलिस का प्रयास है कि वारदात में शामिल सभी आरोपियों और शूटरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।