बिहार सरकार ने होली को लेकर जारी किया आदेश (सांकेतिक तस्वीर)
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बिहार सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर होली एवं शब-ए-बरात त्योहारों को लेकर शनिवार को एक आदेश जारी किया। बिहार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर होली एवं शब-ए-बरात को लेकर आमजनों से कहा गया है कि इन त्योहारों के अवसर पर भीड़ एकत्रित नहीं करें।
आदेश में कहा गया है कि होली की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले होलिका दहन के अवसर पर न्यूनतम संख्या में लोग एकत्रित हों तथा उक्त अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल द्वारा जारी एक संयुक्त ओदश में कहा गया है कि सोमवार को होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि अथवा आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
आदेश में कहा गया है कि शब-ए-बरात के अवसर पर भी कम से कम लोग एक स्थान पर एकत्रित होंगे। साथ ही उनके लिए भी कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कब्रिस्तान प्रबंधन समितियां भी अपने स्तर से कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के संबंध में पूर्ण एहतियात बरतें।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को होली एवं शब-ए-बरात की बधाई देते हुए शनिवार को कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी लोग घर के अंदर ही होली का त्योहार मनाएं एवं इबादत करें।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार को जारी आंकड़े के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कुल 59,031 सैंपल की जांच हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमित अब तक कुल 2,61,917 मरीज ठीक हुए हैं। बिहार में वर्तमान में कोविड-19 के 1,115 मरीज उपचाराधीन हैं।