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Bihar News: लाभुक अब भी ले सकते हैं मई महीने का राशन, जून का वितरण 22 मई से जारी; खाद्य विभाग ने दी राहत

Fri, 23 May 2025 07:33 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

Bihar News: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी लाभुकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना राशन प्राप्त कर लें ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी पात्र लाभुक को उसका हक का अनाज न मिले ऐसा न हो।
 
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लाभुक अब भी ले सकते हैं मई महीने का राशन - फोटो : AI Generative Image
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विस्तार
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत शामिल लाभुकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। मई 2025 का राशन अब भी प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते लाभुकों ने अब तक इसे नहीं उठाया हो। वहीं, जून 2025 के लिए राशन वितरण की प्रक्रिया 22 मई से पहले ही प्रारंभ हो चुकी है।

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मई के छूटे लाभुकों को राहत, फिर से मिलेगा अवसर
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने यह निर्णय उन सूचनाओं के आधार पर लिया है, जिनमें यह बात सामने आई थी कि कुछ लाभुक 20 मई तक निर्धारित समय सीमा के भीतर मई माह का राशन प्राप्त नहीं कर सके थे। विभाग ने ऐसे सभी लाभुकों को एक अतिरिक्त अवसर देने का फैसला किया है। वे लाभुक जो मई महीने का राशन नहीं ले सके हैं, अब अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेता के पास जाकर ई-पॉस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर यह राशन प्राप्त कर सकते हैं।

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जून महीने का वितरण जारी, लाभुक शीघ्र उठाव करें
वहीं जिन लाभुकों ने मई का राशन पहले ही ले लिया है, उन्हें 22 मई से ही जून महीने का राशन वितरित किया जा रहा है। इस राशन का वितरण भी बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही किया जा रहा है। ऐसे लाभुक तत्काल अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संपर्क करें और जून का राशन प्राप्त करें।
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मई में राशन न लेने वाले लाभुकों को दो चरणों में मिलेगा राशन
वहीं जिन लाभुकों ने मई माह का राशन अब तक नहीं लिया है, उन्हें पहले ई-पॉस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर मई महीने का राशन प्राप्त करना होगा। इसके बाद ही वे दूसरी बार बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर जून माह का राशन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी लाभुकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना राशन प्राप्त कर लें ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी पात्र लाभुक को उसका हक का अनाज न मिले ऐसा न हो।

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