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सीवान तेजाब कांडः पटना हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन को झटका, उम्र कैद की सजा बरकरार

Wed, 30 Aug 2017 03:16 PM IST
amarujala.com, Presented By: अजय कुमार सिंह
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शहाबुद्दीन, पूर्व सांसद - फोटो : फाइल फोटो
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आरजेडी के पूर्व सांसद और तिहाड़ जेल में बंद मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। साल 2004 में हुए सिवान एसिड अटैक मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है।
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Patna High Court upholds sentence of Mohammad Shahabuddin in 2004 Siwan acid attack case #Bihar — ANI (@ANI) August 30, 2017
गौरतलब है कि शहाबुद्दीन इसी मामले में फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। शहाबुद्दीन को निचली कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनायी गयी थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए शहाबुद्दीन के वकील ने पटना हाईकोर्ट में इस संबंध में एक याचिका दायर की थी।

इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 30 जून 2017 को ही सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मालूम हो कि इस बहुचर्चित तेजाब कांड मामले में सीवान, स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ने 11 दिसंबर 2015 को ही शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
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