बिहार के मुजफ्फरपुर में अपनी शादी के दो साल बाद विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में शारीरिक संबंध न बनाने को लेकर आधार बनाया गया है। विवाहिता ने मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। जिले के महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंची पीड़िता की बात को सुन कर पुलिस भी हैरान है। हालांकि विवाहिता की पूरी बात सुनकर महिला थाना पुलिस ने मामले में आरोपी पति सहित छह लोगों को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है।
दरअसल, पीड़िता वैशाली जिले के लालगंज थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली है। उसकी शादी बड़ी घूम-धाम से अहियापुर थाना क्षेत्र इलाके के रहने से युवक के साथ में की गई थी। पीड़िता ने FIR में बताया है कि मेरी शादी 31 मई 2021 को हुई थी और अपनी शादी के ठीक अगले दिन मैं अपने ससुराल चली गई। तब से मेरे पति मुझे नजरअंदाज करने लगे। मेरे पति ने शादी के दो साल बाद तक मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। इस बात की जानकारी जब मैंने अपने ससुरालवालों को बताई तो उन्होंने भी पति को नहीं समझाया। इसके उलट पति जैसा कहते-करते हैं, उसी प्रकार रहो, की बात बोलकर मामले को टाल दिया।
पीड़िता ने बताया कि फिर जब अपने पति से कहा कि आप संबंध क्यों नहीं बनाते हैं? तो इसका जवाब को देने की जगह पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लग गए। वहीं, उन्होंने मेरे मायके जाने की बात पर कहा कि घर से पैर आगे निकालोगी तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इस बीच मैंने कई बार भागने और पुलिस से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी।
पीड़िता ने आगे बताया कि अचानक एक प्लान सूझा और अपने दादा की तबीयत बिगड़ जाने और उन्हें देखने का बहाना बनाकर निकल गई। फिर अपने ससुराल से जान बचाकर मायके चली आई। उसके बाद से अब भी पति समेत ससुराल वाले लगातार धमकी दे रहे हैं। इसके बाद पूरी बात पुलिस को बताई है और पूरी घटना से अवगत कराया है, जिसके बाद थोड़ी राहत मिली है।
वहीं, इस मामले को लेकर महिला थाने की SHO अदिति कुमारी ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता की सभी बात सुनी गई है। पीड़ित महिला ने अपने बयान में बताया है कि शादी के बाद पति ने कभी भी पति-पत्नी वाला संबंध नहीं बनाया। काफी समझाने के बाद भी बात नहीं बनी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। इसमें पति के साथ-साथ सभी नामजद लोग पति को समझाने के बजाय पीड़िता पर ही गलत दबाव बनाते थे। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर IPC की धारा 341, 323, 498A, 379, 504, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस आगे की करवाई में जुटी हुई है।