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Bihar: 4 साल पूर्व हुई हत्या मामले में आरोपी दामाद को कोर्ट ने ठहराया दोषी, फैसले पर रो पड़े पिता; जानें मामला

Thu, 27 Jun 2024 03:37 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर

सार

Bihar News: मुजफ्फरपुर की कोर्ट ने अयोध्या के एक पिता को न्याय दिलाया है। गत 4 वर्ष पूर्व पीड़ित पिता की बेटी को उसके सामने जिंदा जलाया दिया गया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी गौरव ठाकुर को दोषी ठहराया है।
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पीड़ित पिता - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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13 फरवरी साल 2019 को बेटी अल्पना शर्मा की शादी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गौरव ठाकुर से हुई थी और एक वर्ष के बाद 12 अक्टूबर 2020 को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। हद तो तब हो गई जब इस घटना को मृतका के पिता के सामने अंजाम दिया गया था। आज कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद पीड़ित पिता ने कोर्ट का आभार व्यक्त किया और कोर्ट की मंदिर में माथा टेका।

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बता दें कि उस घटना को याद करते हुए पीड़ित पिता रामबालक दास ने बताया कि उन्होंने अपनी 24 वर्षीय बेटी की शादी 13 फरवरी 2019 को मुजफ्फरपुर के निवासी गौरव ठाकुर के साथ बड़ी धूमधाम से की थी। शादी में पिता ने अपनी बेदहेज के लिए 20 लाख रुपए खर्च किये थे, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से बेटी को प्रताड़ित किया जाने लगा और ठीक अगले वर्ष 11 अक्टूबर 2020 को बेटी ने कॉल करके पिता को बुलाया और अगले दिन उसके सामने बेटी की हत्याकर तेल छिड़ककर आग लगा दी।

इस घटना के मामले के बाद पीड़ित पिता ने आरोपी दामाद गौरव ठाकुर सहित तीन लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, चार साल की केस चलने के बाद गुरुवार को पीड़ित पिता को न्याय मिला है। इसको लेकर उन्होंने कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए भगवान को विशेष धन्यवाद दिया है।

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