बिहार के बेतिया में रुपये के लेन-देन में दोस्तों ने एक दोस्त की हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एक वर्ष बाद फैसला फैसला आया है। तीनों आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, अर्थदंड भी लगाए लगाए गया है।
मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश अष्टम अशोक कुमार मांझी ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजायाफ्ता नौतन थाना के कुंजलही खड्डा निवासी परमहंस चौधरी, सुरेन्द्र चौधरी और रामू चौधरी बताए गए हैं। घटना 14 अक्तूबर 2023 की है। मृतक जावेद हवारी और सजायाफ्ता दोस्त थे। सजायाफ्ता, जावेद से रुपये लिए थे। वह सजायाफ्ता से रुपये की मांग कर रहा था।लेकिन आरोपी पैसा देने मे आनाकानी कर रहे थे। काफी दिनों तक आनाकानी करते रहे, जब मृतक द्वारा रुपये मांगने के लिए दबिश बनाया जाने लगा तो दोस्तों को लगा यह अब मानने वाला नहीं है। तीनों ने साजिश के तहत अपने दोस्त की ही हत्या कर दिया था। जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था।
लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही तीनों को 23-23 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीनों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय का यह फैसला मात्र एक वर्ष के अंदर आया है।