बेगूसराय जिले में लगातार बढ़ रही कड़ाके की ठंड और न्यूनतम तापमान में गिरावट को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर अहम निर्णय लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए विद्यालयों के संचालन को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी बेगूसराय श्रीकांत शास्त्री (भा०प्र०से०) द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जिले में अत्यधिक ठंड की स्थिति को देखते हुए शैक्षणिक गतिविधियों में अस्थायी बदलाव किया गया है।
आठवीं कक्षा तक पूर्ण अवकाश
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 11 जनवरी से 13 जनवरी तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। इस आदेश के अंतर्गत प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी शामिल किया गया है।
उच्च कक्षाओं के लिए तय समय सीमा
कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं के संचालन को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, लेकिन उनके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। आदेश के अनुसार इन कक्षाओं की पढ़ाई केवल पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक ही संचालित की जा सकेगी, ताकि छात्र-छात्राएं अत्यधिक ठंड के प्रभाव से सुरक्षित रह सकें।
परीक्षाओं को रखा गया आदेश से बाहर
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आयोजित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति प्रभावित न हो।
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आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए विशेष निर्देश
आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार ये केंद्र केवल बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक ही संचालित होंगे।
जिला दण्डाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) को इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे बेगूसराय जिले में, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू रहेगा।