फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Lok Sabha : रोहिणी के नामांकन पर भाजपा ने उठाये सवाल, आयोग से नामांकन पत्र को रद करने की कर रही मांग

Sat, 04 May 2024 11:53 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

Bihar : भाजपा ने रोहिणी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है।  उनका कहना है कि रोहिणी ने अपनी आय और चल संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में हलफनामा में गलत जानकारी दी है। भाजपा ने रोहिणी के नामांकन पत्र को रद्द करने का आग्रह किया है।
विज्ञापन
रोहिणी आचार्य। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सारण से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनपर गंभीर आरोप लगाये हैं। भाजपा का कहना है कि रोहिणी ने अपने नामांकन और शपथ-पत्र में आयोग को गलत जानकारी दी है। भाजपा ने रोहिणी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत करते हुए कहा है कि रोहिणी ने अपनी आय और चल संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में हलफनामा में गलत जानकारी दी है। भाजपा के न्यायिक विभाग के संयोजक एसडी संजय ने सारण के रिटर्निंग अधिकारी से इस संबंध में लिखित शिकायत करते हुए रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र को रद्द करने की मांग की है।

विज्ञापन


जानकारी अधूरी देने का है आरोप 
भाजपा के न्यायिक विभाग के संयोजक एसडी संजय ने सारण के रिटर्निंग अधिकारी से इस संबंध में लिखित शिकायत करते हुए कहा है कि रोहिणी सिंगापुर में रहती हैं, जबकि पता के रूप में उन्होंने 208, कौटिल्य नगर, एमपी/एम एलए कॉलोनी, पटना लिखा है। शिकायत पत्र में यह भी लिखा है कि रोहिणी ने सिंगापुर की संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है, जबकि अचल संपत्ति के कॉलम में उन्होंने सिर्फ पटना अंतर्गत दानापुर में स्थित जमीन की चर्चा की है। लिखित शिकायत में यह भी कहा गया है कि रोहिणी जहां (सिंगापूर) रह रही हैं वहां के आय का ब्योरा नहीं दे रही हैं।

भाजपा नामांकन रद्द करने की कर रही है मांग 
भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा कि रोहिणी आचार्य विगत 5 वर्ष से भी ज्यादा समय से सिंगापुर में रह रही हैं, जबकि वह भारत की निवासी हैं, जबकि हलफनामा में इस बात की घोषणा नहीं की गई है। भाजपा का कहना है कि ऐसे कई बिंदु हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जन प्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 36(4) के तहत रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र को रद्द करने का आग्रह किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें