बिहार की राजधानी पटना के बहुचर्चित ट्रांसपोर्टर सतेन्द, सिंह हत्याकांड में आज यहां की एक सत्र अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके पुत्र चाणक्य समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा दी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन.के. श्रीवास्तव की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद चारों अभियुक्तों राजद के पूर्व सांसद विजय कृष्ण. उनके पुत्र चाणक्य उर्फ गुड्डू-अंगरक्षक उमेश सिंह और घरेलू नौकर गगन को ट्रांस्पोर्टर सतेन्द, सिंह की एक आपराधिक षडंत्र के तहत गोली मारकर हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का प्रयास करने के मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
इससे पूर्व अदालत ने 02 दिसम्बर 2013 को सभी अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवायी के लिए आज की तिथि निश्चित की थी।