प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले के दोषी बृजेश ठाकुर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के तहत अभियोजन शिकायत पत्र दाखिल किया है। ईडी ने पीएमएलए विशेष अदालत में बृजेश के साथ उसके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ अंतिम जांच रिपोर्ट दाखिल की है।
आश्रय गृह यौन शोषण मामले में बृजेश ठाकुर उम्रकैद की सजा काट रहा है। ईडी ने विशेष जज से बृजेश और उसके परिवार व अन्य के नाम 8.30 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को जब्त करने और ठाकुर को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में सजा सुनाने की अपील की।