मुजफ्फरपुर कोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ केस स्वीकार कर लिया है।
सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 500 और 504 के तहत बुधवार को केस स्वीकार किया है। तेजस्वी के खिलाफ मानहानि और जानबूझकर शांति भंग करने की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है।
दर्ज धाराओं में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है। अब इस मामले में 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। तेजस्वी यादव के खिलाफ नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने परिवाद दर्ज कराया है।
ये मामला मुजफ्फरपुर के बालिका गृह से जुड़ा है, जिसमें तेजस्वी यादव द्वारा नाम घसीटे जाने को लेकर मंत्री सुरेश शर्मा ने परिवाद दर्ज कराया है। ये परिवाद मानहानि और प्रतिष्ठा हनन को लेकर दर्ज कराया गया है।