दरभंगा के व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र निवासी 13 वर्षीय गौतम साह की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों घूरन यादव, राम विनय यादव, विपिन यादव और विजय यादव को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष की कड़ी दलीलें
सजा सुनाने के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी चमकलाल पंडित ने मजबूती से बहस की। उन्होंने अदालत के सामने हत्या की योजना, घटना के चश्मदीद गवाहों के बयान और बरामद शव की स्थिति से जुड़े सबूत पेश किए।
न्याय मिलने पर परिजनों ने जताया संतोष
गौतम साह के परिजनों ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि न्याय मिलने में भले ही 10 साल लग गए। लेकिन दोषियों को उनके किए की सजा मिली। इस फैसले के बाद गांव में भी अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश गया है।