देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी आ रही है, नए मामले आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में पिछले छह दिनों से लगातार 26 हजार से ज्यादा की संख्या में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच देश के कई राज्यों में संक्रमण को रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन भी लागू किया जा रहा है। इसी बीच बिहार में आज यानि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन लागू हो गया है।
इन पर होगी पाबंदी
यह लॉकडाउन जिला, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय के अलावा सभी नगर निकायों में प्रभावी है। लॉकडाउन 0.5 के दौरान धार्मिक स्थलों और पार्कों को पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल-कूद समेत अन्य भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। बाजार और मॉल भी नहीं खुलेंगे।
व्यवसायिक प्रष्तिठान और निजी संस्थानों को भी बंद रखा गया है। राज्य में कहीं भी बसों का परिचालन नहीं होगा। निजी गाड़ियों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और लॉकडाउन में उन्हें छूट दी गई है। इसके अलावा निजी गाड़ियों के परिचालन पर भी पाबंदी होगी। इसके अलावा होटल, लॉज, रेस्तरां, ढाबा, भोजनालयों को सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी।
कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित
कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। पटना के 114 इलाकों में ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे।
राज्य के मंदिरों में 31 तक प्रवेश बंद
बिहार धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने बुधवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि 16 से 31 जुलाई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन है। इस दौरान राज्य के सभी मठ व मंदिरों में केवल पुजारी व महंथ ही भगवान की नियमित पूजा पाठ व अर्चना करेंगे।
सेवाएं जिन्हें मिली है छूट