बिहार सरकार ने मंगलवार को बलात्कार और तेजाब पीड़ित महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में कैबिनेट ने तेजाब हमले में पीड़िता और बलात्कार की शिकार हुई महिलाओं को दी जाने वाली मुआवजा राशि को दुगुना कर दिया है।
अभी तक बिहार में रेप और तेजाब हमले की पीड़ित महिला को 3 लाख रुपये की मुआवजे के रूप में दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। यही नहीं अगर पीड़िता की आयु 14 साल से कम है तो मुआवजे की राशि को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में आज सरकार ने चार एजेंडों पर मुहर लगाई। बिहार कैबिनेट में जिन एजेंडों पर मुहर लगी, उसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट विशेष सचिव यू एन पांडेय में बताया कि बिहार में तेजाब पीड़िता का चेहरा अगर स्थायी रूप से विकृत हो गया हो या आंख का नुकसान हुआ हो ऐसी स्थिति में अधिकतम 10 हजार रुपया प्रति महीने आजीवन मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा आज हुआ कैबिनेट की बैठक में दवा घोटाले के आरोपित जहानाबाद के कुष्ठ नियंत्रण इकाई के डॉक्टर रेहान अशरफ को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला किया गया। साथ ही जल संसाधन विभाग के 40 जूनियर इंजीनियरों की सेवा को एक साल के लिए बढ़ाए जाने पर भी मुहर लगी।