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Bihar: 1 जुलाई से मनरेगा के बदले लागू होगा वीबी-जी रामजी कानून, अब 125 दिन काम; ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

Wed, 13 May 2026 07:43 PM IST
Sabahat Husain न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह वीबी-जी रामजी कानून लागू होगा। इसमें ग्रामीण मजदूरों 125 दिन रोजगार की गारंटी, ऑनलाइन आवेदन सुविधा, समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, डीबीटी भुगतान जल, कृषि व विकास कार्य प्राथमिकता मिलेगी।

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मनरेगा आयुक्त अभिलाषा कुमारी - फोटो : Facbook profile
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विस्तार
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देशभर के ग्रामीण इलाकों में 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह नया “विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी रामजी कानून 2025” लागू होगा। इस नई योजना के तहत गांव के मजदूरों को अब साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी।

मनरेगा आयुक्त अभिलाषा कुमारी शर्मा ने बताया कि अब मजदूर सिर्फ पंचायत या दफ्तर जाकर ही नहीं, बल्कि मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से भी काम के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे घर बैठे रोजगार मांगना आसान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार तय समय के भीतर काम उपलब्ध कराएगी। अगर समय पर रोजगार नहीं मिला तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है।

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योजना के तहत मजदूरी सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे भुगतान में पारदर्शिता आएगी और देरी कम होगी। नई योजना में जल संरक्षण, ग्रामीण सड़क निर्माण, खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और जलवायु के अनुसार विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा और स्थायी विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने योजना में सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट को भी मजबूत बनाने की बात कही है, ताकि लोगों की भागीदारी बढ़े और काम में पारदर्शिता बनी रहे।

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