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Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के जिलाधिकारी को भेजा शोकॉज नोटि, डीएम ने कहा- अभी तक नहीं मिला है

Thu, 06 Mar 2025 11:06 AM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा

सार

Darbhanga News: दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने कहा कि कुशेश्वरधाम मन्दिर के न्यास समिति के गठन के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इस आलोक में कुछ लोगों ने आवेदन दिए हैं। प्रक्रिया के तहत उन लोगों का चरित्र सत्यापन कराया जा रहा है। चरित्र सत्यापन के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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कुशेश्वरस्थान न्याय समिति गठन का मामला है। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकलपीठ ने कुशेश्वर धाम मन्दिर में न्यास प्रबंधन के लिए समिति का गठन नहीं करने के मामले में दरभंगा के डीएम को शो कॉज नोटिस भेजा है। इधर, डीएम राजीव रौशन ने कहा कि न्यास समिति के सदस्य और पदाधिकारी बनने के लिए दिए गए आवेदकों के चरित्र के सत्यापन कराया जा रहा है। चरित्र सत्यापन के बाद गठन कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी मुझे हाईकोर्ट का नोटिस नहीं मिला है। मिलने और जबाब दिया जाएगा। 

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दरभंगा के बिरौल अनुमंडल के कुशेश्वरस्थान स्थित कुशेश्वर धाम मंदिर के प्रबंधन के लिए न्यास समिति का गठन नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकलपीठ ने संतोष कुमार झा की अवमानना अर्जी पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। निर्देश में कहा गया है कि गत वर्ष 23 जुलाई को कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया था। जिसमें पूरे बिहार के सार्वजनिक हिंदू धार्मिक न्यास के प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए स्थाई न्यास समिति गठित करने के तरीकों पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि जिन्हें भी न्यास समिति का पाधिकारी या सदस्य बनना है। वह व्यक्ति सीधे अपने डीएम को आवेदन कर सकते है। डीएम की तरफ से सम्बंधित व्यक्ति का आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच करते हुए चिंहित लोगों की सूची बनाकर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को देना था। इसी सूची के आधार पर न्यास समिति का गठन किया जाना था। 

आरोप- डीएम ने न्यास समिति का गठन नहीं किया
पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संतोष कुमार झा के वकील पंकज कुमार झा ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हुए दरभंगा के डीएम ने कुशेश्वरधाम न्यास समिति गठन करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि बिरौल के अनुमंडल पदाधिकारी सह मंदिर के पुराने न्यास समिति के अध्यक्ष उमेश कुमार भारती कार्यकारी अध्यक्ष बनकर न्यास गठित करने के लिए मनमाने तरीके से न्यास सदस्य बनाने के लिए अभ्यर्थियों की सूची भेज रहे हैं। हाईकोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया अवमानना मानते हुए उमेश कुमार भारती को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने कहा कि कुशेश्वरधाम मन्दिर के न्यास समिति के गठन के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इस आलोक में कुछ लोगों ने आवेदन दिए हैं। प्रक्रिया के तहत उन लोगों का चरित्र सत्यापन कराया जा रहा है। चरित्र सत्यापन के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल अभी तक मुझे शोकॉज के नोटिस अभी नहीं मिला है।

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