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Bihar : मुसर्रत परवीन और मुसर्रत खातून... दो नाम, दो देशों की नागरिकता और ठिकाना बिहार; शुरू हुई जांच

Thu, 30 Jan 2025 11:52 AM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा

सार

Dual Citizenship Case : बिहार के इस जिले में एक दो नहीं बल्कि, कई लोगों को भारत के साथ-साथ नेपाल की भी नागरिकता प्राप्त है। यह आरोप पहले एक महिला मुखिया पर लगा था, जिस वजह से उसे पद से हटाया गया था। अब यह आरोप एक जनवितरण प्रणाली विक्रेता पर लगा है।  
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दोहरी नागरिकता वाली मुखिया सबा परवीन। - फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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विस्तार
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दरभंगा में एक बार फिर दोहरी नागरिकता रखने का मामला सामने आया है। पहले महिला मुखिया पर यह आरोप लगा था, जिस वजह से डीएम ने मुखिया को पदच्युत कर दिया  था। और अब यही आरोप एक जनवितरण प्रणाली विक्रेता पर लगा है। मामला केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत की है।

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जनवितरण प्रणाली विक्रेता के पास है दोहरी नागरिकता 
पीडीएस दुकानदार की पहचान नेपाल के मतदाता सूची में मुसर्रत परवी है, जबकि भारत के मतदाता सूची उसका नाम मुसर्रत खातून दर्ज है। इस बात की शिकायत कोठिया पंचायत के वार्ड 2 के सदस्य जितेंद्र प्रसाद ने दरभंगा के डीएम, प्रखंड के बीडीओ और प्रखंड मार्केटिंग ऑफिसर से की है। उन्होंने कहा कि जनवितरण प्रणाली के विक्रेता मुसर्रत खातून के पास भारत और नेपाल दोनों जगह की नागरिकता है। इस मामले की शिकायत करने वाले पदाधिकारियों के पास दोनों जगह की नागरिकता रखने का प्रमाण दिया है, जिसकी जांच की जा रही है। बताया जाता है इस पीडीएस दुकान से करीब दो हजार से ज्यादा ग्रामीण इस दुकान से राशन लिया करते है।

कोठिया पंचायत के कई लोगों के पास है दोहरी नागरिकता 
 इससे पूर्व इसी कोठिया पंचायत की मुखिया सबा परवीन की भी दोहरी नागरिकता रखने के कारण कोर्ट के निर्देश पर 24 अक्टूबर 20254 को डीएम राजीव रौशन ने मुखिया को पदच्युत कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि इस कोठिया पंचायत करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के पास नेपाल और भारत दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त है। पीडीएस दुकानदार की नेपाल की मतदाता सूची में क्रमांक 18018076 दर्ज है और मुसर्रत परवीन जन्मतिथि 20 जून 1951 अंकित है।  वहीं भारत के मतदाता सूची में क्रमांक 103 पर मुसर्रत खातून लिखा है और इपिक नम्बर UEZ1362151 है। इसी को आधार बनाते हुए वार्ड सदस्य जितेंद्र प्रसाद ने डीएम सहित प्रखंड के बीडीओ और मार्केटिंग ऑफिसर से इसकी शिकायत करते हुए कहा है कि दोहरी नागरिकता रखने वाले को जनवितरण प्रणाली का वितरक बनाया जाना ठीक नहीं है।
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जांच के बाद होगी कार्रवाई 
इस संबंध सदर एसडीओ विकास कुमार ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद दोनो पक्षों को अपने-अपने कागजातों के साथ 24 जनवरी को बुलाया गया था। दोनों पक्षों को अपने-अपने सबूत देने को कहा गया है। इसके बाद शो कॉज किया गया। शॉ कॉज का जबाब आने के बाद किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। 
इधर इस मामले पर डीएम राजीव रौशन ने कहा कि भारत मे किसी अन्य देश की नागरिकता रखने वाले लोगों को देश की नागरिकता के विरुद्ध माना जाता है। पीडीएस दुकानदार के खिलाफ मिली शिकायत की जांच की जा रही है। जांच में दोहरी नागरिकता का मामला सही पाया गया तो उचित कार्यवाई की जाएगी।

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