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Bihar News : नीतीश, तेजस्वी के साथ IAS-IPS के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर, 12 लोगों ने लगाई गुहार

Sat, 22 Jul 2023 08:25 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

भाजपा नेताओं का कहना है कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पटना पुलिस ने बर्बर तरीके से शांति प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाईं थी। इसमें जहानाबाद जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई थी।
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नीतीश कुमार-तेजस्वी यादव (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
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विस्तार
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13 जुलाई को विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेताओं पर हुए लाठीचार्ज और एक जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत मामले में एक बार फिर से परिवाद दायर हुआ है। यह परिवाद पटना सिविल कोर्ट में दायर की गई है। कहा जा रहा है कि एक साथ 12 परवादियों ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह, पटना एसएसपी राजीव मिश्रा, एएसपी काम्या मिश्रा, डीएसपी विधि व्यवस्था और कोतवाली थानेदार के खिलाफ शिकायत की है। IPC की धारा 307, 323, 324, 354A, 354A के तहत परिवाद दायर किया गया है।

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भाजपा सांसद समेत कई कार्यकर्ता घायल हुए
भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष लाजवंती झा समेत करीब दर्जनभर लोगों ने पटना सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया है। सभी अभियुक्तों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से की गई है। उनका कहना है कि लाठीचार्ज में भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हुए थे। भाजपा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का भी सिर फट गया था। हालांकि, सांसद पर लाठीचार्ज का मामला सांसद में उठाया गया था। इस मामले में संसद में जवाब भी मांगा गया है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पटना पुलिस ने बर्बर तरीके से शांति प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाईं थी। इसमें भाजपा के जहानाबाद जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई थी। 

कोतवाली थाने में दर्ज नहीं हुई थी FIR
इससे पहले सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नीतीश सरकार के खिलाफ परिवाद दायर की गई थी। इसके बाद पटना के कोतवाली थाने में लिखित आवेदन दिया गया था। 16 जुलाई यानी रविवार को भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू, विधायक जीवेश कुमार और राजेश सिंह राजू कोतवाली थाना पहुंचे। राजेश सिंह राजू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 8 लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ हत्या एवं अन्य आरोपों में लिखित आवेदन दिया था। हालांकि, कोतवाली थाने में FIR दर्ज नहीं की गई थी।

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