पुलिस की गिरफ्त में भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव
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दरभंगा जिला के एकमात्र एम पी/एम एल ए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एक आपराधिक मामले में अलीनगर विधान सभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और गोसाईं टोल पचाढी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार देने के बाद भादवि की धारा 323 में तीन माह के कारावास के साथ 500 रुपया अर्थदंड की सजा दी गई है।
जानिए क्या है मामला
इस मामले में शुक्रवार को अदालत ने रैयाम थानाकांड सं 04/19 से बने वाद सं. 884/23 का विचारण पूरा कर दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है। दोनो के विरूद्ध समैला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी सं. 4/19 दर्ज कराया था। सूचक का आरोप था कि 29 जनवरी 19 को सुबह 6 बजे मॉर्निंग वाक के लिए घर से निकला। गोसाईं टोल पहुंचते ही मिश्री लाल यादव, सुरेश यादव एवं अन्य 20-25 लोग हथियार लेकर कदमचौक पर उन्हें घेर लिया और गाली-गलौज करने लगे। सूचक ने जब इसका विरोध किया तो मिश्रीलाल यादव ने सूचक के सिर पर फरसा से प्रहार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया। सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से मारकर सूचक के पॉकेट से 2300 रुपये निकाल लिया। जख्मी का इलाज पहले केवटी पीएचसी और तत्पश्चात डीएमसीएच में हुआ।अनुसंधानक ने 12 अक्टूबर 19 को आरोप पत्र समर्पित किया। कोर्ट ने 17 अप्रैल 20 को संज्ञान लिया। अभियोजन पक्ष से साक्षियों के बयान के बाद बहस के बाद शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करूणानिधि प्रसाद आर्य ने बुधवार को तीन महीने की सजा सुनाई थी। आज गुरूवार को भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव ए डीजे 3 सुमन कुमार दिवाकर के न्यायालय की अदालत में अपील करने गये थे, लेकिन इसी दौरान विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को कोर्ट ने कस्टडी में ले लिया।