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Bihar Land : रजिस्ट्री के साथ ही हो जाएगा दाखिल खारिज; ऑनलाइन जमाबंदी की प्रक्रिया कैसे होगी, जानें

Thu, 02 Jan 2025 09:59 AM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

Bihar News : अब नीतीश सरकार ने लोगों के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसी व्यवस्था बिहार में भी कर रही है। बिहार में भी दो विभागों के समन्वय से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। जमीन रजिस्ट्री और म्यूटेशन से जुड़ी यह बड़ी तैयारी जान लें।
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सांकेतिक तस्वीर।
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विस्तार
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अगर आप भी बिहार में जमीन खरीद या बेच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। अब नीतीश सरकार ने लोगों के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेरश जैसी व्यवस्था बिहार में भी कर रही है। बिहार में भी दो विभागों के समन्वय से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। यानी अब यहां भी अब लोग ऑनलाइन जमाबंदी करा सकते हैं। साथ ही जमीन की खरीद-ब्रिकी होने पर अब विक्रेता के हिस्से का रकबा तत्काल घट जायेगा।

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इतना ही नहीं जमाबंदी के लिए खरीदार को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन की जरूरत नहीं होगी। रजिस्ट्री होते ही जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन अंचल कार्यालय जायेगा। यहां से जमीन बेचने वाले का रकबा को घटाकर नई जमाबंदी दर्ज की जायेगी। भूमि सुधार विभाग के आधिकारिक सूत्रों की मानें तो पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के लिए पटना और मुजफ्फरपुर के कुल तीन निबंधन कार्यालयों में यह सुविधा दी गई है। इनकें संपतचक, फतुहा और सकरा निबंधन कार्यालय शामिल है। जल्द ही अन्य निबंधन कार्यालय में शुरू कर दिया जायेगा। 

137 निबंधन कार्यालयों में ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था
इधर, बिहार के 137 निबंधन कार्यालयों में ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी की मानें तो निबंधन कार्यालय को पेपरलेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसलिए ऑनलाइन निबंधन की व्यवस्था की गई है। पहले चरण में आरा, शेखपुरा, डेहरी, पूर्वी चंपारण के केसरिया निबंधन कार्यालय में यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। यहां सभी काम ऑनलाइन ही होंगे। इतना ही नहीं अधिकारियों और कर्मियों का हस्ताक्षर तक डिजिटल होगा। फाइनल रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेपर पर डीड निकाला जायेगा। यह खरीदार को मिलेगा। जमीन बेचने वाले के पास इसकी छाया प्रति रहेगी। विभाग का दावा है कि इस व्यवस्था के तहत फर्जीवाड़ा असंभव हो जायेगा।  

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