बिहार में आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से राज्यभर में सघन निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के साथ खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर 3 अक्टूबर को पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, लखीसराय, वैशाली, गया और अन्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा टीमों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वच्छता, लाइसेंस, भंडारण, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की गई।
पटना में शिवा छप्पन भोग का निरीक्षण
पटना के फुलवारी शरीफ स्थित शिवा छप्पन भोग का खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की व्यवस्था में कमियां पाई गईं। कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विभाग की टीम ने प्रतिष्ठान संचालक को साफ-सफाई में सुधार करने, कर्मचारियों की नियमित चिकित्सीय जांच कराने और अन्य कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। इसके लिए 14 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई। निरीक्षण के दौरान पेड़ा, सादा खोवा, रसगुल्ला, लड्डू और सोन पापड़ी के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे गए।
मुजफ्फरपुर में दो प्रतिष्ठानों में मिलीं कमियां
मुजफ्फरपुर जिले में एम/एस आलोक एंटरप्राइजेज और एम/एस शुभम एंटरप्राइजेज का निरीक्षण किया गया। दोनों प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन में कमियां पाई गईं। आलोक एंटरप्राइजेज को साफ-सफाई और लाइसेंस उचित स्थान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्टॉक प्रबंधन में एफआईएफओ और एफईएफओ प्रणाली अपनाने तथा बेहतर साफ-सफाई बनाए रखने को कहा गया। वहीं, शुभम एंटरप्राइजेज में साफ-सफाई, खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन, व्यक्तिगत स्वच्छता और रिकॉर्ड रखने से संबंधित कमियां पाई गईं। प्रतिष्ठान संचालक को इन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया।
सहरसा में मिठाई दुकानों से पनीर और खोवा के नमूने लिए
सहरसा जिले के सोनवर्षा राज क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. संजय चौधरी ने विभिन्न मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। शंभू चौक स्थित बनारसी साह मिष्ठान्न भंडार और छतौना बस स्टैंड के निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई और भंडारण की स्थिति संतोषजनक पाई गई। इस दौरान पनीर का नमूना संग्रहित किया गया। प्रतिष्ठान संचालक को साफ-सफाई बनाए रखने और कर्मचारियों को मास्क व टोपी पहनने का निर्देश दिया गया। वहीं, अनुपम मिष्ठान भंडार, सोनवर्षा राज में साफ-सफाई और भंडारण व्यवस्था में कमियां मिलीं। प्रतिष्ठान संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के अनुसूची-4 के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया गया। यहां से पनीर और खोवा के नमूने भी संग्रहित किए गए।
पूर्णिया में बिना लाइसेंस चल रही दो दुकानें सील
पूर्णिया जिले के बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र में रेस्टोरेंट, होटल, लस्सी कॉर्नर और मिठाई दुकानों सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान बिना वैध लाइसेंस के संचालित दो दुकानों को सील कर दिया गया। अभियान के दौरान विभिन्न मिठाई दुकानों से पनीर, घी, खोवा और मिठाइयों के नमूने संग्रहित किए गए। कार्रवाई में बनमनखी के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (एमओ) और पूर्णिया के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम शामिल रही।
मुंगेर में आईटीसी डेयरी से दूध और दुग्ध उत्पादों के नमूने लिए
3 अक्टूबर को मुंगेर क्षेत्र स्थित आईटीसी डेयरी में खाद्य सुरक्षा टीम ने दूध और दुग्ध उत्पादों की जांच की। इस दौरान नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजे गए। प्रतिष्ठान को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया।
औरंगाबाद में दो दिनों में 30 नमूने संग्रहित
औरंगाबाद क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा टीम ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ-सफाई, शौचालय की व्यवस्था और खाद्य कारोबारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता बेहतर रखने के निर्देश दिए गए। अभियान के तहत 1 अक्टूबर को 14 और 2 अक्टूबर को 16 खाद्य नमूने संग्रहित किए गए।
गया में मेला क्षेत्र के दुकानदारों को किया जागरूक
गया के मेला क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को जागरूक किया। दुकानदारों और खाद्य कारोबारियों को साफ-सफाई बनाए रखने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान तीन खाद्य नमूने भी संग्रहित किए गए।
वैशाली में खाद्य प्रतिष्ठानों को दिए गए निर्देशवैशाली जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान संचालकों को डिजिटल बोर्ड पर एफएसएसएआई लाइसेंस प्रदर्शित करने, खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण लेने और कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। एक प्रतिष्ठान में नियमों के अनुपालन में लापरवाही पाए जाने पर चेतावनी दी गई।
स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने, वैध खाद्य सुरक्षा लाइसेंस या पंजीकरण के साथ कारोबार करने तथा खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण और बिक्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने और बिना वैध लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।