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Bihar: नगर पालिका और नगर पंचायत उपचुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, चुनाव आयोग ने जारी किया स्थगन आदेश

Fri, 27 Jun 2025 01:37 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान

सार

सीवान जिले के मैरवा नगर पंचायत में प्रस्तावित उपचुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मुख्य पार्षद पद को लेकर चल रहे किस्मती देवी बनाम राज्य सरकार केस (CWJC 19245/2024) में हाईकोर्ट ने 26 जून 2025 को आदेश पारित करते हुए उपचुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने को कहा।
 
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पटना हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सीवान जिले में नगर पालिका और नगर पंचायत उपचुनाव की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है। पटना हाईकोर्ट ने 26 जून 2025 को एक अहम आदेश पारित करते हुए उपचुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। मामला मैरवा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद से जुड़ा है, जो रिक्त होने के कारण उपचुनाव प्रस्तावित था। इस संबंध में *किस्मती देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य* (मामला संख्या CWJC 19245/2024) में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक अगला आदेश पारित नहीं होता, उपचुनाव पर रोक लागू रहेगी।
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राज्य निर्वाचन आयोग ने भी हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में तत्काल प्रभाव से उपचुनाव स्थगित करने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने अपने पत्र (संख्या: 5028/25/2899, दिनांक: 26 जून 2025) में स्पष्ट किया कि कोर्ट के निर्देशों के आलोक में चुनाव की सभी गतिविधियाँ तत्काल रोक दी जाएं।

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हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उपचुनाव की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही है। कई प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जी-जान से जुटे थे और जगह-जगह पोस्टर, जनसंपर्क और सभाओं के माध्यम से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक चुनाव टलने की खबर ने पूरे माहौल को ठंडा कर दिया है। फिलहाल सभी प्रत्याशी और स्थानीय लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हाईकोर्ट से अगला आदेश कब आता है और उपचुनाव की नई तिथि क्या होगी। जब तक कोर्ट की तरफ से कोई नया निर्देश नहीं आता, तब तक उपचुनाव पर रोक जारी रहेगी।
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