फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bihar : सरकारी कर्मचारी हो जाएं सावधान, सरकार की आलोचना करने पर होगी कड़ी कार्रवाई; नई नियमावली लागू

Sun, 12 Apr 2026 12:33 PM IST
Krishan Ballabh Narayan न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

Bihar : अगर आप बिहार कर्मचारी हैं और आपको सोशल मीडिया से प्यार है, तो संभल जाईए। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक सख्त कानून लागू कर दिया है। अब यह खबर आप भी पढ़िए।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सरकारी कर्मचारियों के लिए अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स का इस्तेमाल पहले जैसा नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 2026 को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। बिहार सरकार ने  गजट में प्रकाशन के साथ ही कई कड़े नियम तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिए हैं।

विज्ञापन

यह खबर भी पढ़ें-http://Bihar News : बिहार में नई सरकार बनने की तिथि तय, CM हाउस में आज बैठक; भाजपा जदयू के विधायकों को पटना बुलावा

क्या नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी?
नया कानून कर्मचारियों की ऑनलाइन आजादी पर कई तरह के प्रतिबन्ध लगा दिए हैं। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर कड़े कानून लागू कर दिए हैं। लागू किए गए क़ानून के तहत अब कोई भी कर्मचारी सरकार की नीतियों, विकास योजनाओं या आधिकारिक आदेशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी नहीं कर सकेगा। साथ ही अब कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के फैसलों पर अपनी निजी राय साझा नहीं कर पाएंगे, क्यों कि घर बैठे डिजिटल माध्यम से विरोध जताना अब अनुशासनहीनता माना जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

यह खबर भी पढ़ें-Bihar News : नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार, जानिए किस नाम पर लग सकती है मुहर? वजह भी समझिए

सरकार की रहेगी नजर 
नियम के अनुसार अब कर्मचारियों के सोशल मीडिया के डीपी पर भी सरकार की नजर रहेगी। इतना ही नहीं प्रोफाइल पिक्चर के जरिए सांकेतिक विरोध  या किसी राजनीतिक दल या संगठन के लोगो का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कर्मचारियों को अपनी प्रोफाइल पर पूर्ण राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें