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Vehicle RC Renewal: वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कराना है रिन्यु? जानें आवेदन करने का पूरा तरीका

Sat, 01 Jun 2024 04:37 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

एक बार वाहन खरीद लेने के बाद, उसका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र) 15 वर्षों के लिए वैध रहता है। जानें वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र नवीनीकरण (रिन्यु) के लिए आवेदन करने का पूरा तरीका।
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Vehicle Registration Certificate Renewal - फोटो : Freepik
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विस्तार
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एक बार वाहन खरीद लेने के बाद, उसका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र) 15 वर्षों के लिए वैध रहता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) की समाप्ति के बाद, इसे निर्धारित समय के अंदर आरटीओ में रिन्यु (नवीनीकृत) किया जाना चाहिए। नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाणपत्र अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए वैध होता है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार, निजी वाहनों का हर 15 साल में री-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उसके बाद जब तक वाहन विभाग के मूल्यांकन के अनुसार सड़क पर चलने योग्य है, तब तक हर 5 साल में रिन्यु कराना जरूरी है।
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ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) को रिन्यु करने के लिए, कोई भी parivahan.gov.in पर जा सकते हैं। यहां पर वे "ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं" पर जा सकते हैं, "डीएल सेवाएं" चुनें, अपना डीएल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करें। फिर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, और नजदीकी आरटीओ जाने के लिए स्लॉट बुक करने के लिए भुगतान करें।

दिशानिर्देश
  • वाहन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (पंजीकरण प्राधिकरण) को समाप्ति तारिख से 60 दिन से पहले वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र के रिन्युअल के लिए फॉर्म 25 जमा करें।
  • सुनिश्चित करें कि कोई भी लागू वाहन टैक्स का भुगतान कर दिया गया है।
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में दर्ज उचित शुल्क का भुगतान करें।

आरसी रिन्युअल के लिए जरूरी दस्तावेज
  • फॉर्म 25 में आवेदन
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र
  • आरसी बुक
  • फिटनेस प्रमाणपत्र
  • पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • अपडेटेड रोड टैक्स के भुगतान का प्रमाण
  • बीमा प्रमाणपत्र
  • पैन कार्ड की प्रति या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 (जैसा लागू हो)
  • चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट
  • स्वामी की हस्ताक्षर पहचान
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अपने वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यु करने के स्टेप्स

स्टेप 1: वाहन मालिक को फॉर्म 25 हासिल करना चाहिए, जरूरी जानकारी भरनी चाहिए और इसे अपने अधिकार क्षेत्र के आरटीओ में जमा करना चाहिए।

स्टेप 2: आवेदन फॉर्म के साथ, वाहन मालिक को जरूरी सहायक दस्तावेज भी देने होंगे।

स्टेप 3: निरीक्षण के लिए वाहन को आरटीओ में पेश किया जाना चाहिए।

स्टेप 4: वाहन मालिक को किसी भी बकाया कर का तुरंत निपटारा करना होगा।

स्टेप 5: वाहन मालिक को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के तहत आरटीओ में री-रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करना जरूरी है।

स्टेप 6: जमा किए गए दस्तावेजों के वेरिफिकेशन और वाहन के निरीक्षण के बाद, वाहन मालिक को एक नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
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