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Auto News: इन नियमों का पालन न करने पर ट्रैफिक पुलिस करती है कोर्ट चालान, वाहन चलाने वाले पढ़ें डिटेल

Thu, 23 May 2024 01:48 PM IST
अमित कुमार ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस किन नियमों के उल्लंघन पर कोर्ट का चालान जारी करती है। इस खबर में जानिए काम की खबर, इन नियमों का भूलकर भी न करें उल्लंघन। जानें डिटेल। 
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Auto News - फोटो : Freepik
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विस्तार
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देश में हर साल काफी बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों पर कार्रवाई करती है। ये तो आप जानते ही होंगे कि सड़क यातायात नियमों को लगातार मजबूत किया जा रहा है, ताकि सड़क हादसों में कमी की जा सकें। साथ ही हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आए। हालांकि, ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की ओर से समय-समय पर जागरुकता अभियान भी चलाएं जाते हैं, मगर इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि किन नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक का कोर्ट का चालान किया जाता है। आगे जानिए डिटेल। 

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ट्रैफिक नियम का उल्लंघन

वाहन चालाक सड़क पर अक्सर ट्रैफिक सिग्नल के साथ बनी जेब्रा क्रॉसिंग को पार कर देते हैं, या फिर रुकने वाली लाइन से आगे निकल जाते हैं। अगर वाहन चालक सड़क पर इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो ये मोटर वाहन नियम के मुताबिक कानून का उल्लंघन है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक का कोर्ट का चालान जारी कर सकती है। 

किशोर चलाएं वाहन

अगर सड़क पर वाहन चलाने वाले ड्राइवर की आयु 18 साल से कम है तो वह किशोर माना जाएगा। ऐसे में मोटर वाहन नियम के हिसाब से ट्रैफिक पुलिस कोर्ट चालान कर सकती है। 

ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, अगर सड़क पर वाहन चालक ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर भी वाहन नहीं रोकता है तो पुलिस कोर्ट का चालान कर सकती है। इसके साथ ही अगर वाहन चालक गलत ढंग से किसी वाहन को ओवरटेक करता है तो ट्रैफिक पुलिस कोर्ट चालान जारी कर सकती है। 

शराब पीकर गाड़ी चलाना

सड़क पर वाहन चालक को नियमों का पालन करना होता है। ऐसे में अगर ड्राइवर शराब पीकर वाहन चलाता है तो इसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस वाहन चालक को पकड़ लेती है तो कोर्ट चालान जारी कर सकती है। 
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पुराने वाहन चलाने पर

देश में पुराने वाहन को चलाने पर पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में अगर वाहन चालक 10 साल से अधिक पुराना डीजल वाहन चलाता है या फिर 15 साल से ज्यादा पेट्रोल वाहन चलाता है तो ट्रैफिक पुलिस कोर्ट का चालान जारी कर सकती है। 
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