वाहन चालाक सड़क पर अक्सर ट्रैफिक सिग्नल के साथ बनी जेब्रा क्रॉसिंग को पार कर देते हैं, या फिर रुकने वाली लाइन से आगे निकल जाते हैं। अगर वाहन चालक सड़क पर इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो ये मोटर वाहन नियम के मुताबिक कानून का उल्लंघन है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक का कोर्ट का चालान जारी कर सकती है।
अगर सड़क पर वाहन चलाने वाले ड्राइवर की आयु 18 साल से कम है तो वह किशोर माना जाएगा। ऐसे में मोटर वाहन नियम के हिसाब से ट्रैफिक पुलिस कोर्ट चालान कर सकती है।
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, अगर सड़क पर वाहन चालक ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर भी वाहन नहीं रोकता है तो पुलिस कोर्ट का चालान कर सकती है। इसके साथ ही अगर वाहन चालक गलत ढंग से किसी वाहन को ओवरटेक करता है तो ट्रैफिक पुलिस कोर्ट चालान जारी कर सकती है।
सड़क पर वाहन चालक को नियमों का पालन करना होता है। ऐसे में अगर ड्राइवर शराब पीकर वाहन चलाता है तो इसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस वाहन चालक को पकड़ लेती है तो कोर्ट चालान जारी कर सकती है।
देश में पुराने वाहन को चलाने पर पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में अगर वाहन चालक 10 साल से अधिक पुराना डीजल वाहन चलाता है या फिर 15 साल से ज्यादा पेट्रोल वाहन चलाता है तो ट्रैफिक पुलिस कोर्ट का चालान जारी कर सकती है।