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Toll Tax: क्या 2026 के टोल नियम आपकी रोज की यात्रा को प्रभावित करेंगे? जानें मासिक पास और टोल-फ्री नियम

Mon, 23 Feb 2026 11:38 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

अगर आपका घर किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के अंदर है, तो हो सकता है कि आपको हर बार उस प्लाजा को पार करने पर टोल टैक्स न देना पड़े। लेकिन कुछ शर्तें लागू होती हैं, और आपको छूट का फायदा उठाने के लिए अपने स्थानीय घर का सबूत देना होगा।
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Toll Plaza - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अगर आपका घर किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है, तो 2026 के टोल नियम आपके लिए राहत लेकर आ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) (एनएचएआई) के नियमों के तहत, ऐसे स्थानीय निवासियों को उस विशेष हाईवे स्ट्रेच पर टोल में छूट या पूरी तरह छूट मिल सकती है, बशर्ते तय शर्तें पूरी हों।
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20 किलोमीटर के भीतर रहने वालों को क्या छूट मिलेगी?
एनएचएआई के अनुसार, टोल प्लाजा से 20 किमी के भीतर रहने वाले वाहन मालिक हर बार टोल नहीं चुकाते। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो काम, पढ़ाई या अन्य रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बार-बार उसी टोल प्लाजा से गुजरते हैं और जिन पर बार-बार टोल का बोझ पड़ता है। 

छूट पाने के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं?
इस रियायत का लाभ लेने के लिए वाहन मालिकों को स्थानीय निवास का प्रमाण देना होगा। जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या बिजली का बिल।
दस्तावेज सत्यापन के बाद, यह छूट वाहन के फास्टैग या अधिकृत पास के जरिये लागू कर दी जाती है।

क्या मासिक पास का विकल्प भी उपलब्ध है?
हां। पात्र स्थानीय निवासियों के लिए मासिक पास की सुविधा भी है। आम तौर पर यह पास लगभग 340 रुपये प्रति माह में मिलता है और उस एक ही टोल प्लाजा पर असीमित आवाजाही की अनुमति देता है।
आवेदन के लिए सामान्यतः वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), पता प्रमाण और वाहन से लिंक्ड फास्टैग की आवश्यकता होती है।
 

मासिक पास किन वाहनों को मिलता है?
यह सुविधा आम तौर पर नॉन-कमर्शियल प्राइवेट वाहनों तक सीमित होती है और केवल एक टोल प्लाजा के लिए वैध रहती है।
कमर्शियल वाहन प्रायः इस मासिक पास रियायत के पात्र नहीं होते।
 

किन वाहनों को पहले से टोल-फ्री छूट है?
स्थानीय निवासियों के अलावा, कई आधिकारिक और आपातकालीन वाहन पहले से टोल-फ्री हैं-
  • राज्य व केंद्र सरकार के वाहन
  • पुलिस वाहन
  • एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड
  • सेना, नौसेना, वायुसेना
  • आपदा प्रतिक्रिया वाहन
इसके अलावा, दो-पहिया वाहन और पैदल यात्री अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नहीं देते, क्योंकि इनके लिए फास्टैग अनिवार्य नहीं होता और सड़क पर भार भी कम पड़ता है।
 
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आम यात्रियों के लिए निष्कर्ष क्या है?
अगर आप किसी टोल प्लाजा के पास रहते हैं और रोजाना उसी रास्ते से गुजरते हैं, तो 20 किमी स्थानीय रियायत या मासिक पास आपकी यात्रा को सस्ता बना सकता है। सही दस्तावेज तैयार रखें, फास्टैग अपडेट रखें, और 2026 के नियमों के तहत मिलने वाली छूट का पूरा लाभ उठाएं।

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