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ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में स्पीड गवर्नर अनिवार्य करने पर SC सख्त: सड़क परिवहन मंत्रालय को क्या निर्देश दिए?

Tue, 15 Sep 2026 08:35 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।
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Supreme Court On Speed Governor - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सड़क सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को निर्देश दिया कि परिवहन वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने से संबंधित नियम का उचित तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 के नियम 118 में अधिसूचित परिवहन वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (SLD) या स्पीड लिमिटिंग फंक्शन (SLF) लगाने का प्रावधान स्पष्ट रूप से मौजूद है। 

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नियम 118 में क्या प्रावधान है?

जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि CMVR, 1989 का नियम 118 अधिसूचित परिवहन वाहनों में SLD/SLF की फिटमेंट को अनिवार्य करता है।

कोर्ट ने कहा कि MoRTH को इस नियम का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र के साथ-साथ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था बनानी होगी कि जब कोई परिवहन वाहन डीलर के माध्यम से बेचा जाए, तो उसमें SLD या SLF लगा हुआ हो।

निर्माताओं के साथ बैठक को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?

 

पब्लिक सर्विस वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस को लेकर क्या निर्देश दिए?

 

सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

ट्रैकिंग डिवाइस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले क्या कह चुका है?

 

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