फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

BS VI Vehicles: क्या बीएस-6 तकनीक वाली गाड़ियों पर भी लगेगा बैन? सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को होगी सुनवाई

Thu, 24 Jul 2025 03:47 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर सहमत हुआ कि वह उस अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें लेटेस्ट बीएस-VI उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले वाहनों को बिना किसी जीवन अवधि के दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में संचालित करने की अनुमति देने की मांग की गई है।
विज्ञापन
Delhi Traffic - फोटो : PTI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि BS-VI (बीएस-6) मानकों वाली गाड़ियों पर भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 साल और डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल की तय उम्र सीमा लागू होनी चाहिए या नहीं।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें - India-UK FTA: ब्रिटिश लग्जरी कारें अब भारत में होंगी सस्ती, जानें भारत-यूके एफटीए से क्या-क्या बदलेगा

सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई (फाइल)
सुप्रीम कोर्ट ने दी जल्दी सुनवाई की मंजूरी
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने गुरुवार को इस याचिका को जल्दी सुनवाई के लिए मंजूरी दी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह मामला बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार कोर्ट के पहले दिए गए निर्देशों को नजरअंदाज करके अपने नियम लागू नहीं कर सकती।

यह भी पढ़ें - Zelio Gracy+: जेलियो ग्रेसी+ इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया फेसलिफ्ट लॉन्च, कई बैटरी ऑप्शन के साथ आया

Delhi Traffic - फोटो : PTI
कोर्ट के पुराने आदेशों से नहीं हट सकती सरकार
वकील ने दलील दी कि दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गाड़ियों की उम्र को लेकर जो सीमाएं तय की थीं, सरकार को उन्हें बिना कोर्ट की मंजूरी के बदलने का अधिकार नहीं है। ऐसे में यह साफ किया जाना जरूरी है कि बीएस-6 मानकों को पूरा करने वाली नई तकनीक की गाड़ियों पर भी पुराने नियम लागू होंगे या नहीं।

अब सबकी नजर 28 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय हो सकता है कि एनसीआर में चल रही नई BS-VI गाड़ियों को भी तय वर्षों के बाद बंद करना पड़ेगा या उन्हें राहत मिलेगी। 

यह भी पढ़ें - Rain Driving Tips: बारिश में गाड़ी चला रहे हैं? ये 10 आसान टिप्स आपकी और कार की सुरक्षा के लिए हैं बेहद जरूरी
विज्ञापन

Delhi Traffic Jam - फोटो : PTI
क्या है मौजूदा नियम
कानून के अनुसार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डीजल वाहनों के लिए वर्तमान एंड ऑफ लाइफ (जीवन अवधि) 10 वर्ष और सभी पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2015 में, भारत के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने निर्देश दिया था कि शहर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को कम करने के प्रयास में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 

यह भी पढ़ें - Drunk Driving: इस भारतीय शहर में 2025 में अब तक नशे में गाड़ी चलाने के लिए हर दिन 81 से ज्यादा चालान काटे
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें