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Delhi Challan: दिल्ली में एक गाड़ी पर 601 चालान! CSIR की रिपोर्ट ने खोली प्राइवेट गाड़ियों की पोल

Tue, 15 Apr 2025 05:36 PM IST
नीतीश कुमार ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली की प्राइवेट गाड़ियों पर कुल 1.7 करोड़ चालान पेंडिंग हैं, जो कमर्शियल गाड़ियों पर 16 लाख पेंडिंग चालान की तुलना में कई गुना ज्यादा हैं।
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प्राइवेट गाड़ियों पर सबसे ज्यादा चालान - फोटो : AI
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विस्तार
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ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता रहा है कि कमर्शियल वाहन प्राइवेट वाहनों से ज्यादा नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। CSIR की एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली में कमर्शियल वाहनों से ज्यादा प्राइवेट वाहन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, शहर में करीब 9.3 लाख प्राइवेट गाड़ियों के नाम पर 3 या इससे ज्यादा ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं।
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ट्रैफिक पुलिस - फोटो : ANI
दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियों के कुल 1.7 करोड़ पेंडिंग मामले
आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली की प्राइवेट गाड़ियों पर कुल 1.7 करोड़ चालान पेंडिंग हैं, जो कमर्शियल गाड़ियों पर 16 लाख पेंडिंग चालान की तुलना में कई गुना ज्यादा हैं। CSIR की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में कुछ ऐसी गाड़ियों का भी पता लगाया गया है जिनके नाम पर 601, 509 और 464 चालान हैं। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा पेंडिंग चालान ओवरस्पीडिंग के लिए काटे गए हैं जिनकी संख्या 51.6 लाख है। दूसरा सबसे बड़ा मामला गलत पार्किंग से जुड़ा है जिसमें 21.5 लाख से ज्यादा चालान पेंडिंग हैं।

बिना हेलमेट के लिए 21 लाख पेंडिंग चालान
तीसरे नंबर पर 21 लाख चालान बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने के लिए हैं। सीएसआईआर (केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान) ने एक स्टडी में पाया कि टू-व्हीलर चलाने वाले सिर्फ 63% लोग ही हेलमेट सही तरीके से पहनते हैं।
 
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पीयूसी जांच - फोटो : SOCIAL MEDIA
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वजह से कटा 12.9 गाड़ियों का चालान
दिल्ली में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के चलने वाले वाहनों की चेकिंग और धर-पकड़ चलती रहती है। बिना वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के वजह से 12.9 लाख वाहनों के चालान काटे गए हैं। इन वाहनों के पास पॉल्यूशन के पेपर नहीं थे और सिस्टम द्वारा पकड़े गए थे।

यह भी पढ़ें: भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर का नया रिकॉर्ड, FY 2024-25 में 43 लाख पैसेंजर वाहनों की बिक्री हुई

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
बताते चलें कि देश भर में 1 अप्रैल से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने लंबे समय से ऑनलाइन चालान का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में उनके ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो तीन महीनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है।
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