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- फोटो : kia india
तय हुई परिभाषा
जीएसटी काउंसिल ने स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की परिभाषा तय कर दी है। पहले जहां इसे चार पैमानों पर मापा जाता था, अब तीन पैमाने पर ही एसयूवी परिभाषित होगी। नई परिभाषा के तहत जिन गाड़ियों की लंबाई 4 मीटर और उससे ज्यादा होगी। इंजन क्षमता 1,500 सीसी होगी और ग्राउंड क्लीयरेंस ‘बिना लोड वाली स्थिति’ में 170 मिमी से अधिक होगी, उसे एसयूवी माना जाएगा।
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