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बड़ा फैसला: विदेशी निजी वाहनों की आवाजाही के लिए लागू होंगे नए नियम, सरकार ने जारी की मसौदा अधिसूचना

Thu, 17 Mar 2022 05:33 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने गुरुवार को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने या चलने पर अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों की आवाजाही को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव दिया है।
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Maria Sharapova Porsche - फोटो : Porsche
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विस्तार
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने गुरुवार को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने या चलने पर अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों की आवाजाही को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव दिया है।
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सड़क परिवहन मंत्रालय ने विदेशी मेहमानों के साथ आने वाले वाहनों के लिए नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस बारे में ड्राफ्ट जारी कर सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने इसके लिए एक महीने का समय दिया है। इसके बाद विदेश से आने वाले मेहमानों को देश में अपने वाहनों को लाने से पहले नए नियमों का पालन करना होगा।

नियम व्यक्तिगत वाहनों के लिए लागू होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है। 

Porsche Cayenne Coupe - फोटो : Twitter
एक मसौदा अधिसूचना में सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि अंतर-देश गैर-परिवहन वाहन नियमों के तहत, भारतीय क्षेत्र में चलने वाले वाहन के पास एक वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए।

वाहन में एक वैध बीमा पॉलिसी और ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, जो भी लागू हो, भी होना चाहिए। मसौदा अधिसूचना के अनुसार, यदि दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो एक अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद, जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, मूल दस्तावेजों के साथ रखना जरूरी है। 
 
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Ferrari Car - फोटो : For Reference Only
इसमें कहा गया है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को स्थानीय यात्रियों और सामानों को भारत के क्षेत्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 
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