कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर शुल्क और जुर्माना बढ़ाने की अधिसूचना पर रोक लगा दी है।
बढ़ा हुआ शुल्क इस साल एक अप्रैल से लागू हो गया है। मंत्रालय ने पिछले साल 4 अक्तूबर को अधिसूचना जारी की थी।
साल 2017 में भी हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पहले जारी इसी तरह की एक अधिसूचना को रद्द कर दिया था।
हाईकोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 1 / केंद्रीय द्वारा जारी समान अधिसूचना को इस अदालत ने WP संख्या 10499/2017 में रद्द कर दिया है।" इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नई अधिसूचना के संबंध में प्रतिवादियों को एक आकस्मिक नोटिस जारी किया। ।
न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने 4 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी।
उत्तरदाताओं को नोटिस तामील करने के बाद मामले की अगली सुनवाई की जाएगी।
फेडरेशन ऑफ कर्नाटक लॉरी ओनर्स एसोसिएशन ने मंत्रालय द्वारा नई अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।