वाहन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) (आरसी) एक बेहद जरूरी दस्तावेज है, जो यह साबित करता है कि वाहन वैध रूप से पंजीकृत है। यह प्रमाणपत्र वाहन मालिक को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) (आरटीओ) द्वारा जारी किया जाता है। यदि किसी कारणवश आपकी आरसी गुम हो गई है, चोरी हो गई है या खराब हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तय प्रक्रिया के तहत आप इसकी डुप्लीकेट आरसी आसानी से हासिल कर सकते हैं।
डुप्लीकेट RC के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
डुप्लीकेट आरसी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया Parivahan Seva (परिवहन सेवा) पोर्टल के जरिए की जा सकती है। इसकी प्रक्रिया यह है:
- Parivahan वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य और संबंधित आरटीओ का चयन करें।
- वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और "आगे बढ़े" पर क्लिक करें।
- "डुप्लिटेक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट"विकल्प चुनें।
- वाहन के चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक भरें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
इसके बाद:
- आवेदन की पावती रसीद और फॉर्म का प्रिंट निकालें।
- अपने नजदीकी आरटीओ में जाकर दस्तावेज सत्यापन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें।
- तय तारीख पर वाहन सत्यापन (वेरिफिकेशन) के लिए आरटीओ पहुंचे।
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ऑफलाइन तरीके से डुप्लीकेट आरसी कैसे हासिल करें?
अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहते, तो ऑफलाइन तरीका भी उपलब्ध है:
- उसी आरटीओ में जाएं जहाँ से मूल आरसी जारी हुई थी।
- वहां से फॉर्म 26 हासिल करें और उसे सही जानकारी के साथ भरें।
- फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज और निर्धारित शुल्क जमा करें।
आरटीओ द्वारा:
- वाहन का निरीक्षण और चेसिस नंबर का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन पूरा होने के बाद डुप्लीकेट आरसी जारी की जाएगी।
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डुप्लीकेट आरसी के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
आवेदन के समय आमतौर पर ये दस्तावेज मांगे जाते हैं:
- पुलिस में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट
- भरा हुआ फॉर्म 26
- वाहन बीमा प्रमाणपत्र
- वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी)
- पहचान और पता प्रमाण
- निर्धारित आवेदन शुल्क की रसीद
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डुप्लीकेट RC के लिए कितना शुल्क देना होगा?
मोटर वाहन अधिनियम के नियम 53(2) के अनुसार, शुल्क वाहन श्रेणी पर निर्भर करता है:
- अमान्य वाहन: 25 रुपये
- मोटरसाइकिल: 150 रुपये
- नॉन-ट्रांसपोर्ट हल्का मोटर वाहन: 300 रुपये
- ट्रांसपोर्ट हल्का मोटर वाहन: 500 रुपये
- मीडियम माल और यात्री वाहन: 500 रुपये
- हेवी माल और यात्री वाहन: 750 रुपये
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