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Helmet: मुंबई में पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट हुआ अनिवार्य, नहीं पहनने पर लगेगा इतना जुर्माना

Wed, 25 May 2022 03:25 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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Bike Rding - फोटो : Istock
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विस्तार
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मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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एक अधिकारी ने बताया कि यह नियम 15 दिनों के बाद लागू होगा, जिसके बाद यातायात अधिकारी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे।

अधिसूचना के अनुसार, यातायात पुलिस ने पाया है कि शहर में ज्यादातर दोपहिया सवार हेलमेट नहीं पहनते हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं।

फिलहाल ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट के सवारियों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाती है या उनके लाइसेंस निलंबित कर देती है।

अधिकारी ने बताया कि 15 दिनों के बाद बिना हेलमेट के पीछे बैठने वालों पर भी यही जुर्माना लगाया जाएगा। 
 

हेलमेट - फोटो : i stock
हालांकि, यह जानकर आपको झटका लग सकता है कि, ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर भी आपका चालान काटा जा सकता है। नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। 

मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, यदि कोई सवार मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं पहनता है, तो उस पर नियम 194डी एमवीए के तहत 1000 रुपये का चालान किया जाएगा। इतना ही नहीं यदि कोई घटिया क्वालिटी का हेलमेट पहने या हेलमेट पर बीआईएस रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं है, तो वाहन चालक को 194डी एमवीए के अनुसार 1000 रुपये के अतिरिक्त चालान का भुगतान करना पड़ सकता है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : For Reference Only
दो साल पहले, केंद्र ने एक नियम लागू किया था कि भारत में दोपहिया वाहनों के लिए सिर्फ भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)-प्रमाणित हेलमेट का निर्माण और बिक्री की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, सड़क सुरक्षा की एक समिति ने मार्च 2018 में देश में हल्के हेलमेट की सिफारिश की थी। 
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