फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Vehicles Ban: हरियाणा में एक जनवरी से एग्रीगेटर फ्लीट में नए पेट्रोल-डीजल वाहन बंद, केवल CNG और EV की अनुमति

Tue, 09 Dec 2025 04:16 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

हरियाणा सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एग्रीगेटर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।
विज्ञापन
taxi cab car - फोटो : Adobe Stock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग की नई एग्रीगेटर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जो केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइनों के अनुरूप है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक वाहनों को स्वच्छ ईंधन की ओर तेजी से स्थानांतरित करना है।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें - VIP Number: नोएडा में लगी रिकॉर्ड बोली, वीआईपी नंबर UP16FH 0001 27.5 लाख रुपये में नीलाम

2026 से पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक
नई नियमावली के अनुसार, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 जनवरी 2026 से अपनी फ्लीट में किसी भी नए पेट्रोल या डीजल वाहन को शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। इसका सीधा असर टैक्सी एग्रीगेटर, फूड डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर पड़ेगा।

यह भी पढ़ें - ICE: ईवी को लेकर असमंजस बढ़ा, दुनिया भर में कार खरीदार दोबारा पेट्रोल-डीजल वाहनों की ओर लौट रहे हैं

बाइक टैक्सी - फोटो : एएनआई
यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) (सीएक्यूएम) द्वारा प्रदूषण को कम करने की दिशा में उठाया गया है। सीएक्यूएम ने 3 जून 2025 को दिशा-निर्देश संख्या 94 जारी कर साफ-सुथरी मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देने का आह्वान किया था।

यह भी पढ़ें - Winter Car Care: सर्दियों में कैसे करें कार की देखभाल? बैटरी, टायर और इंजन को ठंड से बचाने के जरूरी टिप्स

केवल CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को मंजूरी
नई नीति के तहत तीन-व्हीलर श्रेणी में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही फ्लीट में जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा, 1 जनवरी 2026 से चार पहिया LCV (लाइट कमर्शियल व्हीकल), चार पहिया LGV (N1 श्रेणी, 3.5 टन तक) और दोपहिया वाहनों की फ्लीट में पेट्रोल या डीजल से चलने वाले नए वाहनों को जोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।

यह भी पढ़ें - Parking: उत्तराखंड में 191 नए पार्किंग प्रोजेक्ट शुरू होंगे, मल्टी-लेवल, ऑटोमेटेड और टनल पार्किंग भी शामिल 

यह भी पढ़ें - NHAI: स्कैनर खराब होने पर नहीं लगाया जा सकता जुर्माना, अब एनएचएआई यात्री को देगा 10 हजार रुपये 
विज्ञापन

Representative Image - फोटो : Freepik
क्लीन मोबिलिटी पोर्टल और कड़ी निगरानी
सीएक्यूएम के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग एक नवीन 'क्लीन मोबिलिटी पोर्टल' विकसित कर रहा है, जिसमें एग्रीगेटर लाइसेंसधारकों के सभी वाहनों की पूरी डिटेल्स दर्ज होगी।

नई नीति यह भी सुनिश्चित करती है कि एग्रीगेटर लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण की सभी शर्तें केंद्र सरकार की गाइडलाइनों के अनुरूप हों, ताकि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वाहन प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। 

यह भी पढ़ें - Petrol Ban: यूरोपीय पेट्रोल-डीजल प्रतिबंध पर कार कंपनियों की आखिरी कोशिश, क्या 2035 की समयसीमा टल सकती है? 

यह भी पढ़ें - EV Battery: सर्दियों में इलेक्ट्रिक कार चार्ज करते समय न करें ये गलती, वरना बैटरी की लाइफ होगी कम
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें