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नई कार-बाइक की रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने से ऑटो सेक्टर में आएगी और मंदीः सियाम

Wed, 31 Jul 2019 07:20 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और चुनौतियां - फोटो : Amar Ujala
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ऑटोमोबाइल कंपनियों की संस्था सियाम ने केंद्रीय सड़क, परिवहन मंत्रालय के हाल ही में जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर गहरी चिंता जताई है। मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में नया वाहन खरीदने पर 10 से 20 गुना रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

20 हजार तक बढ़ेंगे चार्जेज

ड्राफ्ट के मुताबिक नए मध्यम गुड्स-पैसेंजर वाहनों पर 1,000 रुपये की बजाय 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं नया ट्रक या बस पर यह फीस 1,500 रुपये की बजाय 20 हजार रुपये प्रस्तावित है। जबकि नया दो पहिया वाहन खरीदने पर 50 रुपये की बजाय 1,000 रुपये चुकाने होंगे। जबकि नई कार का रजिस्ट्रेशन कराने पर 600 रुपये की बजाय 5,000 रुपये देने होंगे।

बाजार की हालात और खस्ता होगी

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम के अध्यक्ष राजन वढेरा का कहना है कि मौजूदा समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर अभूतपूर्व मंदी से जूझ रहा है और पिछले कुछ वक्त से नए वाहनों की बिक्री में जबरदस्त गिरावट आई है। उनका कहना है कि नए वाहनों पर इस तरह से रजिस्ट्रेशन चार्जेज में बढ़ोतरी करने से बाजार की हालात और खस्ता होगी।

जरूरी उपायों पर काम करे सरकार

हालांकि सियाम ने सलाह दी है कि रजिस्ट्रेशन चार्जेज में बढ़ोतरी करने की बजाय, भारत सरकार को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फिर से पटरी पर लाने के लिए सियाम की तरफ से पहले सुझाए गए कुछ जरूरी उपायों पर काम करना चाहिए।

इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन फ्री

गौरतलब है कि सरकार के इस प्रस्ताव के जरिये पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या को कम करना चाहती है। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन और रिन्यू पूरी तरह फ्री होगा। हालांकि इसे अभी तत्काल रूप से लागू नहीं किया जाएगा।    

छह माह में फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराना जरूरी

सड़क परिवहन मंत्रालय के मसौदे के मुताबिक कार को नष्ट करने का सर्टिफिकेट सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसी की तरफ से जारी किया जाएगा। मसौदे के तहत 15 साल पुरानी कार रखने वाले को अब हर छह माह में वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराना पड़ेगा, जबकि पहले यह एक साल में करना होता था। इसमें देरी होने पर रोजाना 50 रुपए की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

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