सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे वाहनों के ड्राइवरों के लिए एक एनीमेशन वीडियो के जरिए, ये बताया है कि उन्हें साफ-सफाई के लिए क्या नियम पालन करना चाहिए। मंत्रालय ने इन ड्राइवरों का सम्मान करने का भी आह्वान किया है जो लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान और दवाइयां पहुंचा रहे हैं।
क्या करना है
केंद्र सरकार ने जरूरी सेवाओं में शामिल इन ट्रांसपोर्टरों को हर समय व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहा है। उन्हें जब भी संभव हो कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोने और वाहन चलाते या बाहर निकलते समय मास्क पहने के लिए कहा गया है। उन्हें अपने वाहनों में हमेशा एक सैनिटाइजर रखना होगा।
ये भी करना है
नियमों के अनुसार वाहन में एक सहायक और चालक के अलावा अन्य कोई यात्री नहीं होना चाहिए। सामाजिक दूरी को बनाए रखाने का हर समय पालन किया जाना चाहिए, खासकर जब चेक पोस्ट, लोडिंग-अनलोडिंग पॉइंट और रेस्तरां में लोगों के साथ नजदीकी संपर्क में आने की संभावना हो। इसके अलावा वाहनों को भी हर दिन सैनिटाइज करना होगा।
क्या नहीं करना है
सरकार के निर्देशों की इस सूची में क्या नहीं करना है इस बारे में ज्यादा निर्देश नहीं है। हालांकि इसमें फटे, इस्तेमाल किए गए या पुराने मास्क का उपयोग नहीं करने और वाहन में एक से अधिक सहायक को यात्रा करने की अनुमति नहीं देने के निर्देश हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोनोवायरस महामारी के दौरान सार्वजनिक जीवन को आसान बनाने के लिए आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों की अंतर-राज्य सीमा आवाजाही की सुविधा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है।