फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नंबर प्लेट पर लिखा है भाजपा, कांग्रेस, प्रेस या पुलिस तो जल्द हटवा लें, जानिए क्या है कारण

Fri, 21 Sep 2018 11:01 AM IST
ऑटो डेस्क, अमर उजाला
विज्ञापन
car number plate
विज्ञापन

अगर आप भी अपनी कार की नंबर प्लेट पर किसी राजनीति पार्टी का नाम या प्रेस का नाम गुदवाते हैं तो सावधान हो जाइए। और अगर आपने गुदवा भी रखा है तो जल्द ही मिटवा दें। दरअसल, 24 सितंबर से पुलिस ऐसे वाहनों के चालान बनाने जा रही है जिन्होनं नंबर प्लेट पर ऐसा कुछ लिखवा रखा है। 

विज्ञापन


गौरतलब हो,कुछ दिनो पहले ट्रैफिक इंचार्ज ने बिना चालान बनाए भाजपा कायकर्ताओ के थाना घेरने पर गाड़ी छोड़ दी थी। भाजपा नेताओं के यातायात थाने पर हंगामे के बाद ट्रैफिक पुलिस को यह हिदायत दी गई।

टीआई दीपेंद्रसिंह कुशवाह के अनुसार, जिस वाहन की नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ भी अन्य लिखा मिलेगा तो 500 रुपए की चालानी कार्रवाई की जाएगी। कार की नंबर प्लेट सिर्फ सफेद बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए और उस पर काले रंग से नंबर लिखे होना चाहिए। 
विज्ञापन


बता दें,आजकल सड़कों पर ऐसे वाहन धडल्ले से चल रहें हैं जिनकी नंबर प्लेट पर किसी ना किसी पार्टी का नाम या फिर उनके प्रोफेशन का नाम अंकित है और यह लोग अक्सर रोब झाड़ते दिखाई भी देते हैं।

इसी से निजात पाने के लिए शहर में 11 करोड़ रुपए खर्च कर शहर में 35 पीटी-जेड, 111 फिक्स कैमरे व 80 एएनपीआर (आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन) कैमरे लगाए हैं। जिनकी मदद से ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। और नंबर प्लेट वालों के चालान घर भी भेजे जा सकेंगे।

विज्ञापन

high security number plate
बता दें, कुछ समय पहले परिवहन विभाग ने 2012 से पूर्व सभी पंजीकृत वाणिज्य और गैर वाणिज्य वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगावाना अनिवार्य कर दिया था। जिसका उल्लंघन करने पर  500 रुपये से लेकर एक हजार रुपये के जुर्माने का तक का प्रावधान है।

परिवहन विभाग ने वाहन मालिको को 1 माह के अन्दर वाहन पर हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का समय दिया है। लेकिन अब आपकी कार नई हो या पुरानी अगर कार में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो आपको 500 रुपये के जुर्माने के साथ तीन महीने जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को जिले के संबंधित डीलर, वर्कशॉप, कल्याण संघ के माध्यम से, संबंधित उपमंडल अधिकारी (नागरिक) कार्यालय, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कार्यालय और लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेटस प्राइवेट लिमिटेड के केंद्रों पर लगवाया जा सकता है।

वैसे अभी अगर आप कोई भी कार खररीदते हैं  तो वह पहले से ही हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ आती है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में लगभग 40 लाख गाड़ियां से ज्यादा पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं। इनमें फोर व्हीलर और टू-व्हीलर दोनों वाहन शामिल हैं। अधिकारी के मुताबिक नए नंबर प्लेट देने के लिए दिल्ली में 13 अधिकृत सेंटर हैं।

 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें