high security number plate
बता दें, कुछ समय पहले परिवहन विभाग ने 2012 से पूर्व सभी पंजीकृत वाणिज्य और गैर वाणिज्य वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगावाना अनिवार्य कर दिया था। जिसका उल्लंघन करने पर 500 रुपये से लेकर एक हजार रुपये के जुर्माने का तक का प्रावधान है।
परिवहन विभाग ने वाहन मालिको को 1 माह के अन्दर वाहन पर हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का समय दिया है। लेकिन अब आपकी कार नई हो या पुरानी अगर कार में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो आपको 500 रुपये के जुर्माने के साथ तीन महीने जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को जिले के संबंधित डीलर, वर्कशॉप, कल्याण संघ के माध्यम से, संबंधित उपमंडल अधिकारी (नागरिक) कार्यालय, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कार्यालय और लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेटस प्राइवेट लिमिटेड के केंद्रों पर लगवाया जा सकता है।
वैसे अभी अगर आप कोई भी कार खररीदते हैं तो वह पहले से ही हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ आती है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में लगभग 40 लाख गाड़ियां से ज्यादा पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं। इनमें फोर व्हीलर और टू-व्हीलर दोनों वाहन शामिल हैं। अधिकारी के मुताबिक नए नंबर प्लेट देने के लिए दिल्ली में 13 अधिकृत सेंटर हैं।