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अब बिना Pollution certificate के नहीं होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

Sun, 25 Nov 2018 11:05 AM IST
आॅटो डेस्क,अमर उजाला
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Pollution check centre
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अक्सर देखा जाता है लोग कार के (Pollution Under Control ) प्रमाण पत्र को लेकर काफी लापरवाही बरतते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सर्तक हो जाएं। अब अगर आपका प्रमाण पत्र तय तारीख से एक भी दिन पुराना पाया गया यानि एक्सपायर मिला तो आपका चालान कटना निश्चित है।   

( PUC) प्रमाण पत्र को लेकर बरती गई लापरवाही के कारण आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं करवा सकेंगे। सरकार ने हाल ही में वाहन प्रदूषण को देखते हुए PUC प्रमाणपत्र को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। हालांकि, कई राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।
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बचे हुए पूर्वोत्तर के कुछ राज्य इस प्रक्रिया में 31 मार्च तक केंद्रीकृत हो जाएंगे।  मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार सभी प्रकार के वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट जरूरी है।
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जिसे हर 6 माह बाद रिन्यू करना होता है। इस नियम का फिलहाल कोई पूरी तरह से पालन नहीं करता है,  जिससे वाहन प्रदूषण के मानक लगातार बढ़ रहे हैं। 

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