दोपहिया, कार या अन्य गाड़ी खरीदते समय कंपनियां अपने ग्राहक को दो चाबियां देती है। दो चाबी इसलिए देती है क्योंकि एक चाबी खो गई, तो दूसरी इस्तेमाल की जा सके। विशेषज्ञों का मानना है बीमा कंपनी फर्जी क्लेम से बचने के लिए ग्राहकों से दो चाबी की मांग करती है।
बीमा क्लेम की कई शर्तें होती हैं। आपकी गाड़ी अगर लापरवाही के कारण चोरी हुई है, तो आपको कंपनी बीमा नहीं देगी। गाड़ी की चाबी अंदर छोड़ने या दरवाजे को गलती से खुला छोड़ने पर भी कंपनियां बीमा क्लेम देने से मना करती हैं।
गाड़ी की एक चाबी खो जाने से आपकी गाड़ी किसी भी वक्त चोरी हो सकती है। चोरी से बचने के लिए आप नया लॉक लगवा लें। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, तो तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं। उसके बाद ही आप बीमा क्लेम करें, जिसके बाद कंपनी आप से दूसरी चाबी की मांग नहीं करेगी।
अगर गाड़ी चोरी होने की स्थिति में आप नकली चाबी बनवा कर बीमा कंपनी को जमा कराते हैं, तो इससे भी मामला बिगड़ सकता है। साथ ही आपके ऊपर फर्जीवाड़े का भी मामला चलेगा। सजा के तौर पर आपको हर्जाना, जेल या दोनों हो सकती है।