केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र लिखकर कारों और एसयूवी में क्रैश गार्ड बैन करने के निर्देश जारी किए हैं। क्रैश गार्ड को आमतौर पर बुल गार्ड के नाम से जाना जाता है। मंत्रालय ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर वाहन में अवैध रूप से क्रैश गार्ड लगा मिला तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 52 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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अधिकतर कार चालक अपनी गाड़ी में यह सोचकर क्रैश गार्ड लगवाते हैं कि इससे दुर्घटना के समय वाहन में कम नुकसान होगा। यह सीधे वाहन के फ्रेम से जोड़ा जाता है, इसलिए एक्सिडेंट होने पर कार को भी काफी नुकसान होता है। इसके अलावा वाहन में बैठे लोगों को भी ज्यादा चोट आती है।